Employee Provident Fund Organization (EPFO) ने 16 जनवरी को घोषणा की है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि के मान्य प्रमाण पत्र के रूप में नहीं आएगा। यह निर्णय भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत EPFO ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के निर्देश के बाद किया है।
UIDAI के निर्देश (सर्कुलर संख्या 08 ऑफ 2023): UIDAI ने देखा कि कई लाभार्थी आधार को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र मान रहे थे। UIDAI ने बताया कि आधार एक अद्वितीय पहचानकर्ता है, लेकिन 2016 के आधार एक्ट के अनुसार, यह जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है।
आधार का उपयोग पहचान सत्यापन के लिए: UIDAI ने जोर दिया कि आधार व्यक्ति की पहचान सत्यापन प्रदान करता है, लेकिन यह जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है।
EPFO का निर्णय: UIDAI के निर्देश के बाद, EPFO ने आधार को जन्मतिथि सुधार के लिए मान्यता प्राप्त दस्तावेजों की सूची से हटा दिया। यह निर्णय उपयुक्त संयुक्त घोषणा SOP की सारणी-बी के तहत आधार की हटाई गई बताता है।
केंद्रीय प्रोविडेंट फंड कमीशनर (CPFC) की मंजूरी के साथ: यह निर्णय CPFC की मंजूरी के साथ किया गया था।
आवेदन सॉफ़्टवेयर में संशोधन: आंतरिक सिस्टम डिवीजन (ISD) को आवश्यक संशोधन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।
UIDAI के निर्देश के साथ समर्थित: आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में हटाने का निर्णय UIDAI के निर्देशों और आधार की सीमाओं के कानूनी स्थान के साथ मेल खाता है।
ईपीएफओ सदस्यों और तारीख ऑफ़ बर्थ सुधारों में शामिल अभियांत्रितों को सतर्क रहने की सलाह: इस बदलाव के बारे में ईपीएफओ सदस्यों और तारीख ऑफ़ बर्थ सुधारों में शामिल अभियांत्रितों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
आधार के स्थान पर मान्यता प्राप्त दस्तावेजों की सूची: उन लोगों को जो तारीख ऑफ़ बर्थ सुधार करने में शामिल हैं, उन्हें ध्यान देने की सलाह दी गई है।
Date of Birth proof valid for EPFO (जन्मतिथि के प्रमाण पत्र EPFO के लिए मान्य होने वाले दस्तावेज)
- जन्म प्रमाण पत्र: जन्म और मृत्यु के पंजीयन कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- किसी भी मान्य सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया मार्कशीट: यह एक सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया मान्यता प्राप्त दस्तावेज है।
- स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC)/ स्कूल ट्रांस्फर सर्टिफिकेट (TC)/ SSC सर्टिफिकेट जिसमें नाम और जन्मतिथि हो: इसमें नाम और जन्मतिथि शामिल होती है।
- सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र: सेवा रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड: यह पैन कार्ड को जन्मतिथि के साबित करने के लिए मान्य प्रमाण पत्र के रूप में पहचान कर सकता है।
- केंद्रीय/ राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर: इसमें जन्मतिथि का साबित होना चाहिए।
- सरकार द्वारा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र: सरकार द्वारा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि शामिल होती है।
- नागरिक शल्यक प्रधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र: सदस्य की चिकित्सा जाँच के बाद नागरिक शल्यक द्वारा जारी किया गया हो, और सदस्य द्वारा दुल्य एक सक्षम अदालत द्वारा प्रमाणित एक शपथपत्र से समर्थित हो।
एक सार्थक सुधार के रूप में EPFO द्वारा आधार को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में माना जाना बंद करना सामान्य लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नए निर्देशों के अनुसार, सदस्यों को अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेजों की ओर मोड़ने की आवश्यकता है, ताकि उनका कोई पन्ना न टूटे और उन्हें सही रूप से पहचान सत्यापन किया जा सके।